लखनऊ: राज्य में सोमवार, 1 दिसंबर से शुरू हो रही बिजली बिल राहत योजना का सीधा फायदा आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस योजना का मकसद राज्य के घरेलू और छोटे कमर्शियल उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें आसान और सम्मानजनक समाधान देना है। उपभोक्ता 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।
पहली बार सरकार ने ब्याज और सरचार्ज में 100 फीसदी छूट के साथ मूल राशि पर 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया है। इसमें दो किलोवाट तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले कमर्शियल उपभोक्ताओं को खास फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने रिव्यू मीटिंग में बताया कि सरकार ने आम जनता के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए बकाया बिलों को सुलझाने के लिए यह बड़ी राहत स्कीम शुरू की है।
आसान किश्तों की सुविधा और औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों का ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट होने से कंज्यूमर्स को सच में आर्थिक राहत मिलेगी।
यह स्कीम खासकर उन कंज्यूमर्स के लिए बड़ी राहत होगी जो पहले बिना इजाज़त बिजली इस्तेमाल से जुड़े मामलों में फंसे हुए हैं। इस स्कीम के तहत ऐसे मामलों में चल रहे केस सुलझाए जाएंगे, जिससे प्रभावित परिवारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।
इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट (www.uppcl.org) के ज़रिए ऑनलाइन या अपने लोकल बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर किया जा सकता है। सरकार ने कंज्यूमर्स को पूरी जानकारी देने के लिए एक खास कैंपेन भी शुरू किया है। इस स्कीम में आसान किश्तों का ऑप्शन भी दिया गया है।