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कैसे पता करें कि आपको 2025 के लिए अपना ITR रिफंड कब मिलेगा; अगर नहीं मिले तो क्या करें?

नई दिल्ली: टैक्सपेयर्स लंबे समय से अपने ITR रिफंड (ITR रिफंड 2025) का इंतज़ार कर रहे हैं। 16 सितंबर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। उस तारीख के बाद ITR फाइल करने पर पेनल्टी लगती है। देर से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर है।

ITR फाइल करने के बाद, सभी टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतज़ार करते हैं। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स को अभी तक यह नहीं मिला है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, आइए जानें कि आपको अपना रिफंड कब तक मिलने की उम्मीद है। आप अपना स्टेटस चेक करके यह पता लगा सकते हैं।

ITR स्टेटस कैसे चेक करें?

स्टेप 1 – सबसे पहले, ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 – अपनी यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें।

स्टेप 3 – यहां, ई-फाइल ऑप्शन पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।

स्टेप 4 – फिर, व्यू फाइल्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5 – इस तरह, आप आसानी से अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

रिफंड न मिलने के कारण?

ITR रिफंड में देरी हो रही है, क्या करें?

अब आइए जानें कि अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपना रिफंड मिलने में एक महीने से ज़्यादा समय लगता है, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आपका रिफंड फिर से जारी करने के लिए कहे।

आप नीचे दिए गए स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपना रिफ़ंड फिर से जारी कर सकते हैं।

स्टेप 1 – सबसे पहले, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।

स्टेप 2 – अब माय अकाउंट सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3 – फिर रिफ़ंड रीइश्यू ऑप्शन चुनें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4 – फिर रिफ़ंड रीइश्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें।

स्टेप 5 – अब, PAN, असेसमेंट ईयर और रिटर्न अमाउंट जैसी ज़रूरी जानकारी डालें।

स्टेप 6 – फिर, रिफ़ंड रीइश्यू रिक्वेस्ट को ई-वेरिफाई करें और सबमिट करें।

 

 

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