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पैन कार्ड के नए नियम: पैन कार्ड धारकों के लिए नए नियम जारी, अब छोटी सी गलती पर भी लग सकता है जुर्माना।

PAN Card New Rules: आजकल पैन कार्ड हर व्यक्ति के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ बन गया है। इस दस्तावेज़ के बिना आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। बैंक खाता खोलने से लेकर टैक्स भरने तक, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर करोड़ों भारतीय नागरिकों पर पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो इस खबर को अंत तक ज़रूर पढ़ें। पैन कार्ड के नए नियम

एक से अधिक पैन कार्ड रखने वालों पर लगेगा जुर्माना

बहुत से लोग एक या दो से ज़्यादा पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं या उनके पास पहले से ही एक से ज़्यादा पैन कार्ड होते हैं और पुराने को भूल जाने के बाद, वे दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं और पुराने को बंद करवाना भूल जाते हैं। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार, इस जुर्माने की राशि ₹1000 से ₹10,000 तक हो सकती है। अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड हो गए हैं, तो तुरंत आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर उनमें से एक को सरेंडर कर दें।

पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग जरूरी है

सरकार ने आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो तुरंत करें। लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है, जिससे आप किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं।

पैन कार्ड बनवाते समय गलत नाम, पता या जन्मतिथि देने पर कड़ी सज़ा हो सकती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उस पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में, तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसलिए, अगर आपके पैन कार्ड में कोई भी जानकारी गलत है, तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए उसे तुरंत अपडेट करवाएँ।

धोखाधड़ी से सावधान!

आजकल पैन और आधार कार्ड के नाम पर फर्जी वेबसाइट और कॉल खूब चलन में हैं। लोग आपको कॉल कर सकते हैं या जानकारी मांगने वाले लिंक भेज सकते हैं। ऐसे मामलों में हमेशा सावधान रहें, क्योंकि सरकारी एजेंसियां ​​कभी भी फोन कॉल या मैसेज के ज़रिए आपकी निजी जानकारी नहीं मांगती हैं। अपने दस्तावेज़ की जानकारी केवल आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही सबमिट करें।

 

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